अवैध हथियार रखने के मामले में महिला समेत तीन दोषियों को 3-3 साल की सजा
ब्रह्मपुर के सपही गांव में पुलिस ने छापेमारी कर बरामद किया था देसी कट्टा, कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

न्यूज़ विज़न। बक्सर
आर्म्स एक्ट के एक मामले में प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-11 दिवाकर राम की अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए महिला समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इस संबंध में अभियोजन पदाधिकारी प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि मामला 23 मार्च 2024 का है। घटना के दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के सपही गांव निवासी संजय यादव, विजय यादव और रुनी देवी के पास अवैध हथियार मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर सपही गांव में छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपितों के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों की गवाही, जब्त प्रदर्श, अभिलेख पर उपलब्ध कागजी साक्ष्यों तथा मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया। इसके बाद प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-11 दिवाकर राम की अदालत ने तीनों दोषियों को आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत के आदेश के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।




