हत्या मामले में 21 वर्षो बाद आया फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास




न्यूज़ विज़न। बक्सर
हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विजेन्द्र कुमार ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए मामले में आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि 7 अप्रैल 2002 को राजपुर थाना क्षेत्र के मागोडिहरी के रहने विजय कुमार सिंह और मुसाफिर सिंह गेहूं काटनी कर रहे थे इसी बीच आरोपितों ने हंसुआ बैसाखी और लाठी डंडे लैश होकर विजय कुमार सिंह का हाथ तोड़ दिए और मुसाफिर सिंह को हत्या कर दी। इसी मामले में विजय कुमार सिंह ने अभियुक्तों के खिलाफ राजपुर थाना में एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर शिव वचन सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ दस हजार का जुर्माना लगाया है।

