डकैती मामले में तीस वर्षों बाद आया फैसला, नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ लगाया जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
डकैती के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विजेन्द्र कुमार ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद डकैती के मामले में अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।








अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 17अगस्त 1993 को सेमरी थाना क्षेत्र के तिलक राय हाता के गुडन यादव के घर में डकैतों ने खूब लूटपाट किया और विरोध करने पर रामजन्म यादव और सरल यादव को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इसी मामले में गुडन यादव ने लालू अहीर, मंगरू अहीर, गंगा सागर अहीर, बगेसर अहीर, शिवसागर अहीर, विजय अहीर, गंगासागर अहीर, बड़क अहीर, रघुवर पाठक के खिलाफ सिमरी थाना में प्राथमिक दर्ज कराया गया था। इस मामले में न्यायाधीश विजेंद्र कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।



