जमीनी विवाद में हत्या मामले में सात को आजीवन कारावास की सजा, लगा अर्थदंड
ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के कांट गॉव का मामला ,9 वर्षो बाद आया फैसला




न्यूज़ विज़न। बक्सर
बुधवार को जिला व्यव्हार न्यायाल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने हत्या मामले में गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया। पश्चात् आजीवन करावास के साथ अर्थदंड भी लगाया।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि 17 मार्च 2014 को ब्रम्हपुर थाना क्षेत्र के कांट में देवव्रत सिंह अपने पिता बलराम सिंह के साथ घर के दरवाजे पर बैठकर चाय पी रहे थे। इसी बीच आरोपितों ने हथियार के साथ लैश होकर उनके दरवाजे पर आकर बलिराम सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी और देवव्रत सिंह को भी जख्मी कर दिया। इसी मामले में देवव्रत सिंह ने मामले में ब्रह्मपुर थाना में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसमे मनोज सिंह, सूरज सिंह, शंभू नाथ सिंह, शिव शंकर सिंह, बलराम सिंह, सुनील सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, सोनी सिंह उर्फ दया शंकर सिंह सभी ब्रह्मपुर क्षेत्र के कांट के है।आपस में जमीनी विवाद था इसी मामले में कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के आधार अभियुक्तों को दोषी पाया। न्यायाधीश मनोज कुमार ने सभी अभियुक्तों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। हत्या के मामले में आजीवन करावास के साथ प्रत्येक पर 45,000 हजार रुपयों का अर्थदंड लगाया। जिसमे सभी सजा साथ-साथ चलेंगीं।





