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बिना नक्शा स्वीकृत भवन निर्माण कराना गैर कानूनी, होगी कार्रवाई

नगर परिषद क्षेत्र में निरीक्षण दल के सदस्यों ने बन रहे नए भवनों का लिया जायजा

न्यूज विजन। बक्सर
बिना नक्शा पास कराए भवन का निर्माण कराना पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा। ईओ कुमार ऋत्विक के निर्देश पर ऐसे निर्माण को रोकने के लिए नगर परिषद, बक्सर द्वारा औचक निरीक्षक दल का गठन किया गया है। औचक निरीक्षक दल में टाउन प्लानर बन्दना, सहायक वास्तुविद अनमोल रत्न, कर दारोगा नरसिंह चौबे और कम्प्यूटर ऑपरेटर मो वाहिद अहमद को शामिल किया गया है। ईओ के निर्देश दिया है कि सप्ताह में मंगलवार और शनिवार को विशेष अवकाश छोड़कर औचक निरीक्षण का कार्य सुनिश्चित कराना है।

 

औचक निरीक्षण दल के द्वारा सदर हॉस्पिटल रोड, मेन रोड, आईटीआई फिल्ड से जेल पाईन होते हुए ज्योति चौक बाइपास रोड, सिंडिकेट गोलंबर तक बन रहे दर्जनों भवन निर्माण का निरीक्षण किया गया। इसमें जिन लोगों ने कहा कि नक्शा पास करा लिया गया है। उनसे नक्शा लेकर नप कार्यालय में आने को कहा गया है ताकि नक्शा के अनुरूप भवन का निर्माण कराया जा रहा है या नहीं इसकी जांच की जा सके। ईओ कुमार ऋत्विक ने औचक निरीक्षण दल में शामिल कर्मियों को निर्देशित किया कि जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, बक्सर के तहत नगर परिषद बक्सर अन्तर्गत बिना नक्शा स्वीकृत भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है।

 

 

बिहार भवन उपविधि- 2014, संशोधित 2022 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अर्थदण्ड सहित उल्लंघन करने के वाले भवन निर्माणधीनकर्त्ता पर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

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