CRIME

छात्राओं से छेड़खानी और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में दो शिक्षक निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू

डुमरांव के मध्य विद्यालय का मामला; ग्रामीणों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने लिया सख्त एक्शन, दोनों शिक्षकों के निलंबन मुख्यालय अलग-अलग निर्धारित

न्यूज़ विज़न।  बक्सर/डुमरांव
बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड क्षेत्र स्थित एक मध्य विद्यालय में कार्यरत दो शिक्षकों के खिलाफ छात्राओं के साथ कथित छेड़खानी, आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा ऑडियो के माध्यम से धमकी देने जैसे गंभीर आरोप सामने आने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर के निर्देश पर दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दोनों को विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, डुमरांव ने पत्रांक 771, दिनांक 31 अगस्त 2026 के माध्यम से विद्यालय के सहायक शिक्षक विरेन्द्र प्रसाद एवं विद्यालय अध्यापक अरविन्द कुमार के विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन और उसमें लगाए गए आरोपों से जिला शिक्षा विभाग को अवगत कराया था। शिकायत में दोनों शिक्षकों पर छात्राओं के साथ कथित छेड़खानी करने, आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा ऑडियो के माध्यम से धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।

 

प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत होने पर निलंबन

मामले की समीक्षा के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार दोनों शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। विभागीय आदेश में बताया गया है कि लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

विरेन्द्र प्रसाद का राजपुर और अरविन्द कुमार का चक्की में रहेगा निलंबन मुख्यालय

जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, सहायक शिक्षक विरेन्द्र प्रसाद के निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, राजपुर निर्धारित किया गया है। वहीं विद्यालय अध्यापक अरविन्द कुमार का निलंबन मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, चक्की तय किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों शिक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता संबंधित निलंबन मुख्यालय से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर देय होगा।

आरोप पत्र गठित कर होगी विभागीय कार्रवाई

जिला शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि दोनों शिक्षकों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया जाएगा। इसके बाद विभागीय कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति अलग से की जाएगी। विभागीय जांच के दौरान आरोपों से संबंधित तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जाएगी।

2 सितंबर को जारी हुए अलग-अलग कार्यालय आदेश

इस मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बक्सर की ओर से 2 सितंबर 2026 को दोनों शिक्षकों के संबंध में अलग-अलग कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं। आदेश संख्या 3346 के तहत सहायक शिक्षक विरेन्द्र प्रसाद तथा आदेश संख्या 3347 के तहत विद्यालय अध्यापक अरविन्द कुमार को निलंबित किया गया है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद विद्यालय एवं आसपास के क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब विभागीय जांच में यह स्पष्ट होगा कि दोनों शिक्षकों पर लगाए गए आरोपों की वास्तविकता क्या है और मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

 

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