कोर्ट के आदेश की अवहेलना मुफसिल थाना के दरोगा जी को पड़ा महंगा, शो कॉज के साथ वेतन भुगतान पर लगी रोक




न्यूज़ विज़न। बक्सर
न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करना बक्सर मुफ्सिल थाना के दरोगा जी को महंगा पड़ गया। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार ने कोर्ट ने अगले आदेश तक उनके तनख्वाह के भुगतान पर रोक लगा दिया है। मामला वाद संख्या 79/एम/13 से संबंधित है।







प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदिका को तीन हजार प्रति माह भरण-पोषण राशि विपक्षी के द्वारा देय होगा। आदेश का पालन नहीं किया। पिड़िता ने 30/17 दाखिल किया। तीन हजार प्रति माह के हिसाब से रकम बढ़ते जा रहा है। विपक्षी द्वारा कोई नोटिश नहीं लिया तो कोर्ट ने आदेश पारित किया बक्सर मुफस्सिल थाना विपक्षी को कोर्ट में उपस्थित करें। जहां थानाध्यक्ष ने न्यायालय के आदेश को बार-बार अनदेखी किया। जिसपर कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष बक्सर( मुo) के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया। साथ ही इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बक्सर को पत्र निर्गत किया गया। थानाध्यक्ष से इस बात का शो कॉज भी मांगा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।


