CRIME

राशन वितरण विवाद में जानलेवा हमला मामले में 7 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, एक को 7 साल की कैद

अहिरौली गांव में 2022 में हुई मारपीट और हवाई फायरिंग के मामले में एडीजे-7 की अदालत का फैसला, छह दोषियों पर 15-15 हजार और रोहित यादव पर 20 हजार रुपये का जुर्माना

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
बुधवार को बक्सर व्यवहार न्यायालय में जानलेवा हमले के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 मानस कुमार वत्सल की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने शिवनारायण यादव, तेज नारायण यादव, अजय यादव, शैलेश यादव, विमलेश यादव और विजेन्द्र यादव को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा के साथ 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

 

वहीं, मामले में आरोपी रोहित यादव को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी आरोपी अहिरौली गांव के रहने वाले बताए गए हैं। मामले में अभिषेक यादव को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।

 

राशन नहीं देने के विवाद से शुरू हुआ था मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 27 अगस्त 2022 की है। अहिरौली गांव में शिवनारायण यादव जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाते थे। राशन वितरण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने पीयूष चौबे, रोहित चौबे और चंदन चौबे के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया था। घटना के दौरान आरोपियों द्वारा हवाई फायरिंग कर लोगों को डराने-धमकाने का भी आरोप लगाया गया था। घटना के बाद मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

अभियोजन पक्ष ने रखे साक्ष्य
मामले के सूचक रजनीश चौबे, पिता रामाशंकर चौबे बताए गए हैं। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सरिता सहाय एवं मोहन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया गया। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने की बात कही है। वहीं, जानलेवा हमले के मामले में एक साथ कई आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button