शराब तस्करी के आरोपी युवक को 10 साल की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना
उत्पाद न्यायालय बक्सर का बड़ा फैसला, जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा


न्यूज़ विज़न। बक्सर
बिहार में शराबबंदी कानून के तहत बक्सर के विशेष उत्पाद न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए शराब तस्करी के मामले में दोषी पाए गए युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय, बक्सर ने उत्पाद कांड संख्या-35/2026, सरकार बनाम मनु मिश्रा मामले में यह फैसला सुनाया। दोषी मनु मिश्रा, पिता दीनानाथ मिश्रा, सिविल लाइन, नगर थाना, बक्सर का निवासी है।
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, रविंद्र कुमार सिंह एवं श्याम श्रीचंद्र ने बताया कि 28 जनवरी 2026 की संध्या करीब 6 बजे नगर थाना क्षेत्र स्थित वीर कुंवर सिंह सेतु (गंगा पुल) पर उत्पाद विभाग की टीम द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से शराब लेकर आ रहे एक युवक को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान उसके पास से कुल 4.140 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब में 180 एमएल की 23 बोतलें शामिल थीं। इसके बाद सहायक निरीक्षक उत्पाद थाना बक्सर बसंती कुमारी के बयान पर मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की गई।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोपों को साबित किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। उत्पाद न्यायालय के इस फैसले को बिहार में शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायालय के इस निर्णय से शराब तस्करी में संलिप्त लोगों को कड़ा संदेश गया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।





