होली के दिन घर बुलाकर शिक्षक की हत्या मामले में द्वारिका पांडेय को उम्रकैद
बक्सर कोर्ट का बड़ा फैसला – IPC 302 के तहत सजा, 1 लाख जुर्माना; 8 गवाहों के आधार पर आया निर्णय, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश


न्यूज विज़न । बक्सर
जिले के स्टेशन रोड इलाके में 27 मार्च 2024 (होली के दिन) हुई शिक्षक की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने आरोपी द्वारिका पांडेय को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
क्या था मामला?
घटना 27 मार्च 2024 की है, जब होली के दिन आरोपी ने शिक्षक को अपने घर बुलाया था। वहीं पूर्व से चल रहे पैसों के विवाद को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।
अदालत का फैसला:
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सख्त सजा सुनाई।
पीड़ित परिवार को राहत:
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें न्याय के साथ आर्थिक सहायता भी मिल सके।
जेल भेजा गया दोषी:
फैसले के बाद दोषी द्वारिका पांडेय को केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है।





