31 वर्ष बाद आया फैसला, शव छुपाने के मामले में चार वर्ष का कारावास एवं दस हजार जुर्माना
औद्योगिक थाना क्षेत्र में मझरियाँ गांव में हत्या के बाद शव छुपाने का वर्ष 1993 में दर्ज हुआ था मामला




न्यूज़ विज़न। बक्सर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम अमित कुमार शर्मा की कोर्ट में शव छुपाने के मामले की सुनवाई हुई। अभियुक्त काे शव छिपाने का दोषी पाते हुए चार वर्ष की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया।








अपर लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के मझरिया गांव में 13 नवंबर 93 को पैसे के लेनदेन के विवाद में चतुर्भुज सिंह की हत्या हो गई थी। मामले में मधुमिता सिंह ने औद्योगिक थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस को काफी खोजबीन के बाद शव का पता लगा। शव छुपाने के मामले में यशवंत सिंह को गिरफ्तार किया था। इसी में मामले में कोर्ट ने पुलिस के साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी काे दोषी पाकर अभियुक्त यशवंत सिंह को 4 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि पीड़ित को देना है। इसके अलावा कोर्ट ने पिड़िता को सहायता राशि देने के लिए डीएलएस को पत्र भेजा है।




