आर्म्स एक्ट मामले में युवक को तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना




न्यूज विजन। बक्सर
हथियार के साथ गिरफ्तार युवक को आर्म्स एक्ट के मामले में अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी कमलेश सिंह देउ की काेर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। जिसमे आरोपित युवक काे आर्म्स एक्ट का दाेषी पाया। काेर्ट ने अभियुक्त काे तीन वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त काे पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अनुमंडल अभियाेजन पदाधिकारी राकेश कुमार राम ने बताया कि 28 जनवरी 2023 काे राजपुर थाना पुलिस विधि-व्यवस्था काे लेकर गश्ती पर निकली थी। उसी दाैरान उन्हें सूचना मिली कि एक युवक हथियार के साथ बसहीं पुल पर खड़ा है। सूचना मिलतेे ही पुलिस माैके पर पहुंच गई। पुलिस काे देख युवक भागने लगे। पुलिस ने टीम ने एक युवक काे हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक राेहतास जिला के दिनारा थाना क्षेत्र के भगतगंज के तेजनारायण सिंह का पुत्र चंदन यादव था। चंदन यादव किसी युवक के हत्या करने के फिराक में माैके पर पहुंचा था। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। काेर्ट ने गवाहाे, साक्ष्याें और पुलिस काे सुनने के बाद युवक काे आर्म्स एक्ट का दाेषी पाया था। काेर्ट ने अभियुक्त काे तीन वर्ष की सजा और 5000 रुपए जुर्माना लगाया है।









