जिला परिषद विद्या भारती की सरकार 13 -7 वोट से गिरी, बहस में नहीं पहुंची अध्यक्ष व उनके समर्थक
लगभग दो माह पूर्व लाया गया था अविश्वास, उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुयी बैठक




न्यूज़ विज़न। बक्सर
बक्सर जिला परिषद अध्यक्ष विद्या भारती के विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 70 में वर्णित उप-धारा 4 (1) के आलोक में अविश्वास प्रस्ताव पर हाई कोर्ट के निर्देशानुसार गुरुवार कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी महेंद्र पाल व पंचायती राज पदाधिकारी की उपस्थिति में बहस के पश्चात वोटिंग कराया गया जिसमें विद्या भारती की सरकार 13 -7 वोट से गिर गयी।










ज्ञात हो की चक्की जिला परिषद सदस्य सरोज देवी के नेतृत्व में 13 सदस्यों द्वारा लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर दो माह तक चले खींचतान के बाद गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बहस के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर सरोज देवी ने कहा की केसठ जिला परिषद सदस्य विद्या भारती को हमलोगो ने अध्यक्ष बनाया की वो एक शिक्षित महिला सदस्य है जिसको ध्यान में रखकर हम सभी सदस्यों ने आपके प्रति विश्वास व्यक्त कर आपको अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किये थे। किन्तु आपके मुखिया पति द्वारा जिला परिषद के विकास एवं प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप किये जाने से हम सब आपसे असन्तुष्ट हैं। आपने तानाशाही एवं पद का दुरुपयोग कर सदस्यों के क्षेत्र से भेदभाव कर रहीं हैं। आपके कार्यकलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि आपमें थोड़ा भी नैतिकता नाम की चीज नहीं रह गई है। यदि आपमें थोड़ा भी नैतिकता है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दें।
सरोज देवी ने अविश्वास प्रस्ताव का एजेंडा बताते हुए कहा की जिला परिषद की सामान्य बैठक तीन माह के अंतराल में न कराकर छः छः माह पर करना। जिला परिषद की सामान्य बैठक की कार्यवाही पंजी से मनमाने तरीके से सदस्यों के प्रश्नों को हटा देना एवं अपने मनमुताबिक तथ्य कार्यवाही में अंकित करवाना। योजनाओं के चयन में सदस्यों के साथ भेदभाव करना। अविश्वास में शामिल सदस्यों में नीलम देवी, बेबी देवी, आरती देवी, सहाना खातून, ममता कुमारी, गायत्री देवी, सुनैना देवी, केदार सिंह, राजीव कुमार, मो. अरमान, धर्मेंद्र कुमार ठाकुर, अशोक राम शामिल है।

