10 जून से ट्रांजिट पास अनिवार्य, अवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन
एसडीओ अविनाश कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक, सीमा चेक पोस्ट और संवेदनशील मार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश


न्यूज़ विज़न। बक्सर
अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) अविनाश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को अनुमंडल कार्यालय में बिहार ट्रांजिट पास व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा खान निरीक्षक सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में बिना वैध ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की सघन जांच करने, अंतरराज्यीय सीमा चेक पोस्टों एवं संवेदनशील मार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाने तथा ट्रांजिट पास व्यवस्था का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही इस व्यवस्था की मासिक समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खनिज परिवहन से जुड़े सभी वाहनों की नियमित जांच की जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा ट्रांजिट पास की नई व्यवस्था पूरे राज्य में 10 जून 2026 से प्रभावी कर दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत बिहार खनिज (सामानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना ट्रांजिट पास या नियमों का उल्लंघन करते हुए खनिज परिवहन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य पारदर्शी खनिज परिवहन व्यवस्था स्थापित करना तथा अवैध खनन और राजस्व क्षति पर प्रभावी रोक लगाना है।





