CRIME

ब्रह्मपुर पुलिस पर कोर्ट हुआ सख्त: अवैध हिरासत पर फटकार, दो आरोपी रिहा—थानाध्यक्ष व जांच अधिकारी से जवाब तलब

गिरफ्तारी में नियमों की अनदेखी, 3 दिन में स्पष्टीकरण का आदेश—डीजीपी और एसपी को भी भेजी गई रिपोर्ट

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
बक्सर जिले में पुलिस की कार्यशैली पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अमित कुमार शर्मा की अदालत ने ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 123/2026 की सुनवाई के दौरान गंभीर अनियमितताओं को लेकर सख्त टिप्पणी की है।

 

कोर्ट ने ब्रह्मपुर थाना प्रभारी बृजेश कुमार और जांच पदाधिकारी विनोद कुमार यादव से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने साफ कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानून का पालन नहीं किया गया, जो अत्यंत गंभीर मामला है। सुनवाई के दौरान अदालत ने दो आरोपियों—अलीम हाशमी और 26 अली—को तत्काल राहत देते हुए ₹5000 के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया और पुलिस द्वारा दाखिल रिमांड आवेदन को खारिज कर दिया।

 

अवैध हिरासत पर अदालत की सख्ती
कोर्ट ने पाया कि आरोपियों को 26 अप्रैल से ही थाने में रखा गया था, जबकि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी 28 अप्रैल को दर्शाई। इसे अदालत ने प्रथम दृष्टया अवैध हिरासत मानते हुए कड़ी आपत्ति जताई।

साक्ष्य और जांच पर भी सवाल
अदालत ने यह भी पाया कि मामले में पीड़िता का बयान अब तक दर्ज नहीं किया गया है। शिकायत में जिन मोबाइल संदेशों के स्क्रीनशॉट का जिक्र है, वे केस डायरी में उपलब्ध नहीं हैं। इससे जांच की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी
कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के “अनीश कुमार बनाम बिहार राज्य” मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। साथ ही गिरफ्तारी की सही तारीख छुपाने और अवैध हिरासत को लेकर कार्रवाई क्यों न की जाए—इस पर भी जवाब मांगा गया है।

व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश
थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

विभागीय जांच के संकेत
मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक (DGP) और पुलिस अधीक्षक (SP) को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि विभागीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट के लिए अगली तारीख 14 मई 2026 निर्धारित की गई है।

 

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