झाड़-फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म, दो आरोपित दोषी, 20-20 वर्ष की सजा
बक्सर व्यवहार न्यायालय का बड़ा फैसला, दीपक राम और कन्हैया गोंड पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना; जुर्माना नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास


न्यूज विज़न। बक्सर
बक्सर व्यवहार न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह की अदालत ने मामले में आरोपित दीपक राम और कन्हैया गोंड को दोषी पाते हुए दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोनों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले की जानकारी देते हुए विशेष अपर लोक अभियोजक जयराम सिंह ने बताया कि घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र से जुड़ी है और 14 सितंबर 2023 को हुई थी। अभियोजन के अनुसार, दीपक राम और कन्हैया गोंड झाड़-फूंक का काम करते थे। इसी दौरान एक महिला, जिसकी तबीयत खराब थी, इलाज के लिए दोनों के पास पहुंची थी।
आरोप है कि झाड़-फूंक के दौरान दोनों ने महिला को एक पुड़िया में दवा दी। दवा खाने के बाद वह कथित तौर पर बेहोश हो गई। इसी दौरान दोनों आरोपितों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष पीड़िता का बयान, गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी पाया। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस फैसले को दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।





