CRIME

आर्म्स एक्ट में अनिरूध उर्फ छोटे राम को 3 साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना

अवैध देसी कट्टा और कारतूस बरामदगी मामले में अदालत का फैसला, अलग-अलग धाराओं में 3-3 वर्ष का कारावास; सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी

न्यूज़ विज़न।  बक्सर
आर्म्स एक्ट के मामले में बक्सर न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, बक्सर गौरीशंकर की अदालत ने सुनाई। सजायाफ्ता अभियुक्त की पहचान राजपुर थाना क्षेत्र निवासी अनिरूध कुमार उर्फ छोटे राम के रूप में हुई है।

 

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की थी छापेमारी

अभियोजन पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अनिरूध कुमार उर्फ छोटे राम के पास अवैध हथियार मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।

 

गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर फैसला

मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों की गवाही कराई गई। इसके अलावा पुलिस द्वारा जब्त प्रदर्श, अभिलेख पर उपलब्ध कागजी साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दोषी पाया।

अलग-अलग धाराओं में 3-3 साल की सजा

अदालत ने अभियुक्त अनिरूध कुमार उर्फ छोटे राम को आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं में 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त को सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत के इस फैसले के बाद अवैध हथियार रखने और उसके इस्तेमाल से जुड़े मामलों में कानून की सख्ती का संदेश भी गया है।

 

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