कलेक्ट्रेट संवर्ग के लिपिकों का बड़े पैमाने पर तबादला, 7 जुलाई तक विरमित करने का डीएम का सख्त आदेश
सरकारी निर्देश पर डीएम साहिला की कार्रवाई, समय पर विरमित नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर होगी कठोर कार्रवाई, जुलाई का वेतन नए पदस्थापन स्थल से मिलेगा


न्यूज़ विज़न। बक्सर
बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के सचिव के निर्देश के आलोक में शनिवार को जिलाधिकारी साहिला ने जिले के कलेक्ट्रेट, अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में पदस्थापित कलेक्ट्रेट संवर्ग के लिपिकों का व्यापक स्थानांतरण कर दिया। इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए सभी नियंत्रित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्थानांतरित लिपिकों को 7 जुलाई 2026 तक हर हाल में विरमित (Relieve) करना सुनिश्चित करें।

जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी स्थानांतरित लिपिक को निर्धारित तिथि तक विरमित नहीं किया जाता है, तो संबंधित लिपिक को स्वतः विरमित माना जाएगा। साथ ही, निर्धारित समय-सीमा के भीतर विरमित नहीं करने वाले संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि स्थानांतरित सभी लिपिकों का जुलाई माह का वेतन उनके नव पदस्थापित कार्यालय से ही भुगतान किया जाएगा। इससे स्थानांतरण प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने की मंशा स्पष्ट होती है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह स्थानांतरण राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य कार्यालयों में कार्य व्यवस्था को अधिक सुचारु, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद संबंधित विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया तेज हो गई है और सभी कार्यालयों को निर्धारित समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश के लागू होने के बाद जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कलेक्ट्रेट संवर्ग के लिपिकों के बीच हलचल तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि स्थानांतरण आदेश का अनुपालन तय समय सीमा के भीतर किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है।









