जबरन घर में घुसकर महिला से अभद्रता मामले में बक्सर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सश्रम कारावास की सजा
महिला उत्पीड़न मामले में न्यायालय का बड़ा निर्णय, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया


न्यूज़ विज़न। बक्सर
व्यवहार न्यायालय बक्सर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने महिला से अभद्र व्यवहार और जबरन घर में घुसने के मामले में बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को सश्रम कारावास के साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
2022 में ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था मामला
कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2022 में महिला के साथ अभद्र व्यवहार और उसके घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने की घटना सामने आई थी। इस संबंध में पीड़िता की शिकायत पर ब्रह्मपुर थाना में बड़की नैनीजोर निवासी गोपाल राम के पुत्र यज्ञ नारायण राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अभियोजन पक्ष ने पेश किए मजबूत साक्ष्य
मुख्य अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। गवाहों की स्पष्ट गवाही, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और मजबूत चार्जशीट के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
एक वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना
अदालत ने महिला से अभद्र व्यवहार के अपराध में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं, घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के अपराध में 03 माह का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड भी सुनाया गया है।
दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी
मुख्य अभियोजक ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी को दी गई दोनों सजाएं एक साथ (Concurrent) चलेंगी। यानी दोषी को अलग-अलग अवधि की सजा लगातार नहीं, बल्कि एक ही समय में भुगतनी होगी।





