शिक्षक हत्या के गवाह की हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास



न्यूज़ विज़न। बक्सर
शिक्षक हत्याकांड के गवाह युवक काे नगर थाना क्षेत्र के सुमेश्वर स्थान मोहल्ले में गोली मार हत्या के मामले में शुक्रवार काे जिला अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पुलिस के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों काे सुनने के बाद आरोपियों काे हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने मामले में चार अभियुक्तों काे आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।








अपर लाेक अभियाेजक वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 4 अक्टूबर 2019 काे बाइक सवार अपराधियों ने इटाढ़ी थाना क्षेत्र के भीखमपुर निवासी पृथ्वीनाथ सिंह की हत्या टाउन थाना क्षेत्र के सोमेश्वर स्थान मोहल्ले में गाेली मार कर दी थी। हत्या के बाद मृतक के पिता ने गांव के ही प्रिंस गिरी और गुंजन गिरी के साथ अन्य के खिलाफ जमीन विवाद में हत्या का एफआईआर टाउन थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में प्रिंस गिरी, गुंजन गिरी, नारायण कुशवाहा और शहर के मेहदी हसन काे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।




काेर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपियों काे हत्या का दाेषी पाया। बताया जाता है कि मृतक पूर्व में हुए एक शिक्षक हत्याकांड में गवाह भी था जिसे लेकर अभियुक्ताें के साथ अनबन चल रही थी। काेर्ट ने अभियुक्ताें काे आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

