अवैध हथियार मामले में दो अभियुक्तों को सजा दो-दो वर्ष की सजा के साथ लगा जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
अवैध हथियार रखने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर जासो निवासी दो व्यक्तियों कन्हैया राम एवं प्रेम सागर राम को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दो वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।






इस संबंध में जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 29 दिसंबर 2023 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्तों के पास अवैध हथियार हैं। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना पुलिस ने तत्काल छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दोनों अभियुक्तों के घर से अवैध हथियार बरामद किए गए थे। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत में की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं पुलिस की केस डायरी के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत ने IPC एवं आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत दो वर्ष एवं छह माह की सश्रम कारावास की सजा दी है।


जुर्माने की राशि भी निर्धारित
अदालत ने कन्हैया राम पर ₹10,000 और प्रेम सागर राम पर ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया है। निर्धारित समयावधि में जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस फैसले के बाद जिला अभियोजन कार्यालय ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अपराधियों को यह संदेश जाएगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

