नबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में मौलाना को 20 वर्षो का कारावास, दो लाख 30 हजार जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
धनसोई थाना क्षेत्र की नाबालिक के साथ जनवरी 2021 में मौलाना द्वारा किये गए दुष्कर्म के मामले में न्यायलय ने मंगलवार दोषी करार दिया गया था। लेकिन सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। जिसे विशेष न्यायाधीश कामेश्वर प्रसाद चौबे द्वारा गुरुवार को 20 वर्षो की सजा सुनाई गयी है।












जानकारी के अनुसार अभियुक्त शाहिद अंसारी पिता कादिर अंसारी 14 जनवरी 2021 को लगभग 13 वर्षीय पीड़िता धनसोई मस्जिद में पढ़ने के लिए जाया करती थी। जहां कलयुगी मौलाना ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ चौसा डुमडेरवा ले गया तथा तीन दिनों तक दुष्कर्म करता रहा। परिजनों ने उक्त शिक्षक के विरुद्ध नामजद प्राथमिक की दर्ज कराई थी। जिसे बाद में धनसोई, इटाढ़ी एवं बक्सर मुफस्सिल थाना के संयुक्त प्रयास से छापेमारी कर नाबालिक को चौसा में बरामद किया गया था। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश कामेश्वर प्रसाद चौबे ने गुरुवार को फैसला सुनाया जहां अभियुक्त को 20 वर्षों के कारावास एवं दो लाख तीस हजार रुपयों जुर्माना लगाया गया है।

