उर्वरक की कालाबाजारी के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल की सजा 5 हजार जुर्माना
30 नवंबर 22 को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी डुमरांव द्वारा पकड़ा गया था 47 बोरा कालाबाजारी के लिए रखा गया उर्वरक




न्यूज़ विज़न। बक्सर
गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ की कोर्ट द्वारा कालाबाजारी के लिए उर्वरक छुपा कर रखने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया गया है।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी बक्सर के विशेष लोक अभियोजक आवश्यक वास्तु अधिनियम अरविन्द चौबे ने बताया की ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 854 / 22 में दर्ज प्राथमिकी सरकार बनाम पंकज कमकर में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध के पश्चात् सजा सुनाया गया है। वही उन्होंने बताया की 30 नवम्बर 22 की अनुमंडल कृषि पदाधिकारी डुमरांव द्वारा छपेमारी के दौरान देवकुली गॉव में स्व सरयू कमकर के पुत्र पंकज कमकर को घर में छुपाकर 47 बोरा उर्वरक रखा गया था। जिसे पकड़ा गया और थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था इस मामले में चार माह बाद फैसला सुनाया गया।



