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9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: बैंक, बिजली व अन्य के साथ परिवहन चालान मामलों का होगा समाधान

बक्सर व्यवहार न्यायालय में आयोजित होगी लोक अदालत, लंबित मामलों के निपटारे का सुनहरा अवसर — न हार, न जीत, केवल समझौता,  परिवहन चालान में 50% तक छूट का मौका

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 9 मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुश्री काजल झांब ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी।

 

उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से बैंक ऋण, बिजली बिल, मारपीट, बंटवारा, सड़क दुर्घटना जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा इस बार विशेष रूप से परिवहन चालान से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां न किसी की हार होती है और न ही किसी की जीत, बल्कि आपसी सहमति से मामलों का स्थायी समाधान किया जाता है। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में आगे किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे विवाद का पूर्णतः अंत हो जाता है।

 

उन्होंने आम जनता से अपील की कि जो भी लोग लंबे समय से अपने मामलों के निपटारे का इंतजार कर रहे हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों को सुलह के माध्यम से समाप्त करें। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव नेहा दयाल सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

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