CRIME

पत्नी के हत्यारे को मिला आजीवन कारावास , पचास हजार का लगा जुर्माना

न्यूज विजन। बक्सर
दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक भटनागर की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त को 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अपर लोक अभियोजक शशिभूषण सिंह ने बताया कि सोनवर्षा ओपी क्षेत्र के बाली गांव में किराए के मकान में रहने वाले सत्येन्द्र सिंह ने अपनी पत्नी गीता देवी को किरोसिन तेल छिड़क आग लगा दिया था। गीता की मौत पटना में इलाज के दौरान हो गई थी। मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए जलाकर मारने की एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना 27 दिसंबर 2017 को हुई थी। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी पाया था। कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button