18 जुलाई को बक्सर व्यवहार न्यायालय में लगेगी विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस समेत लंबित मामलों का होगा त्वरित निपटारा
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी सुनवाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों से उठाया लाभ लेने का आह्वान


न्यूज़ विज़न। बक्सर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देश तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आगामी 18 जुलाई 2026 (शनिवार) को व्यवहार न्यायालय, बक्सर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), बक्सर की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में अवर न्यायाधीश-सह-सचिव श्रीमती नेहा दयाल ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह और समझौते के आधार पर लंबित मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन करना है, ताकि लोगों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें और कम समय में न्याय मिल सके।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी सुनवाई
विशेष लोक अदालत का आयोजन इस बार वर्चुअल (ऑनलाइन) तथा फिजिकल (ऑफलाइन) दोनों माध्यमों से किया जाएगा। इससे दूर-दराज़ के पक्षकार भी अपनी सुविधा के अनुसार शामिल होकर अपने मामलों का निपटारा करा सकेंगे।
चेक बाउंस मामलों पर रहेगा विशेष फोकस
इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के अंतर्गत आने वाले चेक बाउंस मामलों के निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन मामलों का समाधान आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे से समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही लोक अदालत का निर्णय अंतिम माना जाता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है।
संपर्क के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन और ई-मेल
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी भी पक्षकार को इस विशेष लोक अदालत से संबंधित जानकारी चाहिए तो वे व्यवहार न्यायालय, बक्सर परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सचिव से संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय संपर्क संख्या: 06183-299925, ई-मेल: dlsa.buxar2026@gmail.com
प्रशासन ने पूरी की तैयारियां
विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी (डीएम)-सह-उपाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक (एसपी)-सह-सदस्य तथा अवर न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का शांतिपूर्ण और आपसी सहमति से निपटारा कराएं।
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