रजिस्ट्री से मुकरा विक्रेता, खरीदार ने न्यायालय में दायर किया मुकदमा




न्यूज़ विज़न। बक्सर
जिले के ब्रह्मपुर अंचल अंतर्गत मौजा ब्रह्मपुर, खाता संख्या 198, प्लॉट संख्या 4548 एवं 4550, कुल रकबा 11 डिसमिल जमीन को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। विक्रेताओं रमाकांत प्रसाद, रीता देवी गुप्ता और दीपक गुप्ता द्वारा यह भूमि ₹1.20 करोड़ में बिक्री हेतु तय की गई थी, जिसके एवज में ₹40 लाख अग्रिम भुगतान भी लिया गया। इसके बावजूद रजिस्ट्री अब तक नहीं की गई है, जिससे परेशान होकर खरीदार पक्ष ने न्यायालय की शरण लिया।






खरीदार सविता देवी, शोभा देवी एवं जयप्रकाश शाह द्वारा मामले को लेकर माननीय न्यायालय, सब-जज प्रथम के समक्ष वाद दायर किया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश पारित किया है कि विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।


क्रेता जयप्रकाश शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कुल ₹40 लाख की राशि विक्रेताओं को दी जा चुकी है। इसमें ₹20 लाख की राशि रमाकांत प्रसाद के पुत्र दीपक कुमार के खाते में दिनांक 17 सितंबर 2019 को, ₹10 लाख की राशि 6 जनवरी 2023 को और ₹10 लाख रीता देवी गुप्ता के खाते में ट्रांसफर की गई है। शेष ₹80 लाख की राशि रजिस्ट्री के समय देने की सहमति बनी थी।
जयप्रकाश शाह का आरोप है कि विक्रेता अब अपने वादे से मुकर गए हैं न तो वे रजिस्ट्री कर रहे हैं और न ही अग्रिम में ली गई राशि लौटाने को तैयार हैं। इससे खरीदार पक्ष को भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
मामला फिलहाल न्यायालय के अधीन है और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रभावी है। प्रभावित पक्ष को न्याय की आस है।

