सात गांजा तस्करों को 15 वर्ष की सजा के साथ कोर्ट ने लगाया जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
मंगलवार काे जिला अपर एवं सत्र न्यायधीश 11 रघुवीर प्रसाद की कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलें की सुनवाई हुई। जिसमे गवाहों और साक्ष्यों काे सुनने के पश्चात आरोपियों काे गांजा तस्करी का दोषी पाते हुए सात अभियुक्तों को 15 वर्ष कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया है।











इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि 2 सितंबर 2022 काे चौसा कर्मनाशा पुल के पास से यादव मोड़ के तरफ जाने वाली पक्की सड़क पर चेकिंग के दौरान एक बाेलेराे वाहन पकड़ी गई थी। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से टोटल 37 पैकेट गांजा बरामद हुआ। जिसका टोटल वजन 121 किलाे, 407 ग्राम था। बोलेरो गाड़ी उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते यूपी से बिहार आ रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी के सीट के नीचे से गांजा बरामद किया था। पुलिस ने वाहन में बैठे सात लोगों को गिरफ्तार किया। जिसमे कमल कुमार सिंह, रवि कुमार सिंह, राजकुमार शर्मा, अशोक कुमार पाल, संतोष कमकर, अभय कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह शामिल थे जिन्हे जेल भेज दिया था।
गिरफ्तार लोगों में 6 बक्सर जिला के अाैर एक भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। पुलिस ने सातों के खिलाफ बक्सर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। पुलिस के चार्जशीट के बाद न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया । कोर्ट ने 6 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अलग- अलग धाराओं में सभी सात अभियुक्तों को 15 वर्ष कारावास की सजा के साथ 1 लाख 50 हजार रुपए प्रत्येक पर जुर्माना लगाया। वहीं एक और धारा में अभय कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह को 15 वर्ष सज़ा के साथ 1 लाख 50 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।

