हत्या मामले में संदीप यादव समेत पांच को आजीवन कारावास के साथ सोलह हजार का लगा जुर्माना
इटाढ़ी गैस गोदाम पर महिला निवासी चिंताहरण ओझा की साथियो संग संदीप ने की थी हत्या




न्यूज़ विज़न। बक्सर
हत्या मामले में मंगलवार को व्यव्हार न्यायलय एडीजे प्रभाकर दत्त मिश्रा द्वारा पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही सभी को सोलह-सोलह हजार का जुर्माना भी लगाया है।











इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने जानकारी देते हुए बताया की इटाढ़ी थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में 5 दिसंबर 2014 को महिला निवासी चिंताहरण ओझा गैस गोदाम पर गैस लेने पहुंचे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार संदीप यादव अपने साथियो के साथ पंहुचा और चिंताहरण ओझा को गोली मार दिया। गोली लगने के साथ ही वो जमीं पर गिर गए और मौत हो गयी जिसके बाद संदीप यादव साथियो संग फरार हो गया। ह्त्या के बाद इटाढ़ी बाजार में काफी बवाल हुआ सड़क जाम भी हुआ था। वही इस मामले में मृतक के पुत्र सर्वजीत ओझा ने इटाढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमे सुनवाई करते हुए एडीजे प्रभाकर दत्त मिश्रा ने संदीप यादव, सोनू वर्मा, विक्रम पासवान, संजीव कुमार मिश्रा व डिम्पल कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा के साथ 16 हजार का जुर्माना लगाया है।

