CRIME

गोली मार हत्या के प्रयास मामले में छः वर्ष बाद आया फैसला, दस वर्ष का कारावास 

वर्ष 2019 में  डुमरांव थाना के चिलहरी गांव में हुयी थी घटना

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

गुरुवार काे जिला अपर सत्र न्यायाधीश 3 संजीत कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई करते हुए जानलेवा हमले के मामले में सजा सुनाया। कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष कि सज़ा के साथ जुर्माना भी लगाया है।

 

अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि जिले के डुमरांव थाना के क्षेत्र अंतर्गत चिलहरी गांव में 12 जनवरी 2019 को पुरानी रंजिश के मामले में विनोद कुमार सिंह के ऊपर गोली चला जानलेवा हमला किया था। जिसमें काफी जख्मी हो गए थे। उनको इलाज के लिए पटना राजेश्वरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी मामले में सूचक विनोद सिंह ने अकाश कुमार उर्फ गोलू और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। न्यायाधीश ने गवाहों की गवाही एवं साक्ष्यों के आधार दोषी पाकर अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई अभियुक्त अकाश कुमार उर्फ गोलू को 307 में 10 वर्ष कारावास के साथ 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। वहीं आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष सज़ा के साथ 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। सभी सज़ाए साथ – साथ चलेगी।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button