

न्यूज़ विज़न। बक्सर
नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश-6 सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस, पीड़िता पक्ष और बचाव पक्ष के गवाहों के बयान एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया।
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 22 सितंबर 2023 का है। सिकरौल थाना क्षेत्र के भदार गांव निवासी छोटू कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायत के अनुसार, पीड़िता स्कूल गई थी, लेकिन काफी देर से घर लौटी। घर पहुंचने पर वह रो रही थी और उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। पूछताछ करने पर उसने परिजनों को बताया कि छोटू कुमार ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के जरिए घटना को साबित किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए आरोपी को दोषी पाया।
फिलहाल अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख निर्धारित की है। इस निर्णय के बाद पीड़िता के परिजनों में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं क्षेत्र में इस फैसले को लेकर लोगों के बीच चर्चा का माहौल है।





