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पूजा समितियों का लाइसेंस निर्गत करने के दौरान पूजा समितियों के वोलेंटियर के नाम आधार व मोबाईल नंबर का विवरण दे : डीएम 

पंडालों में वैद्य विद्युत कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा एवं फायर सेफ्टी अनिवार्य 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

मंगलवार को डीएम अंशुल अग्रवाल एवं एसपी शुभम आर्य द्वारा संयुक्त रूप से दुर्गा पूजा पर्व के दृष्टिगत जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में की गई।  जिसमे उपस्थित जिला शांति समिति के सदस्यों के द्वारा आगामी दुर्गा पूजा पर्व को लेकर अपने-अपने सुझाव डीएम एवं एसपी के समक्ष रखा गया एवं विमर्श किया गया।

डीएम ने उपस्थित जिला शांति समिति के सभी सम्मानित सदस्यों, सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण एवं सद्भावना पूर्वक मनाये जाने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमराँव को निर्देश दिया गया कि आगामी पर्व को देखते हुए पर्व से पहले सभी मार्गों की साफ-सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल बक्सर को निर्देश दिया गया कि आगामी पर्व के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव से समन्वय स्थापित कर सभी रूट की सूची प्राप्त कर लेंगे तथा निर्धारित रूट के मार्गों के लूज एवं लटके हुए तारों की मरम्मती कराने को निर्देश दिया गया। साथ ही अग्निशमन एवं चिकित्सा व्यवस्था को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया।

वही डीएम द्वारा पूजा समिति के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध किया गया की सभी पूजा पंडालों/विसर्जन जुलूस हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगा, मूर्ति की अधिकतम ऊँचाई 20 फीट से ज्यादा न हो। उपरी संरचना की ऊँचाई 40 फीट तक सीमित हो। मूर्ति की उपरी संरचना के निर्माण में पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, शीशा और क्रोमियम जैसी जहरीली भारी धातुओं वाले कृत्रिम रंगों का उपयोग न हों। पंडालों में CCTV का अधिष्ठापन,पंडालों में वैध विद्युत कनेक्शन, फायर एण्ड सेफ्टी के तहत की गयी कार्रवाई। भीड़ नियंत्रण एवं पार्किंग की व्यवस्था हेतु आवश्यक प्रबंध। पूजा समितियों द्वारा पूजा कार्य में लगे वोलेन्टियर के नाम, मोबाईल नंबर एवं आधार कार्ड का विवरणी प्रदान करना। सभी वालंटियर को आई0डी0 कार्ड प्रदान करना। . पुराने रूट पर ही जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाय। DJ पर पूर्णतया प्रतिबंध, कृत्रिम तालाब में प्रतिमा विसर्जन किया जाय। जुलूस में हथियार ले जाना अथवा प्रदर्शन किया जाना आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित रहेगा।

अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर एवं डुमरांव को निर्देश दिया गया कि अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व जुलूस हेतु सभी शर्त्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जुलूस का लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम पर निर्गत किया जायेगा, उसकी पहचान निश्चित रूप से किया जाय।जुलूस में उत्तेजक, भड़काऊ गाना, नारेबाजी नही किया जायेगा। जुलूस में शामिल कम से कम 10 से 15 लोगों का आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं मोबाइल नंबर प्राप्त करें। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर पर्यवेक्षण कर पंडालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे। रावण वध के पूर्व किला मैदान, बक्सर में वॉच टावर का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई तथा पंडाल के मार्ग में लूज एवं नंगे बिजली के तारों की जांच कर ससमय दुरूस्त करा लेंगे। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी देंगे। असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक जीवन रक्षक, दवाओं के साथ डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति एवं एम्बुलेंस तैयार हालत में रखेंगे। प्रत्येक अस्पताल में 24×7  आपातकालीन वार्ड कार्यरत रहेगा। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल, डुमरांव एवं सदर अस्पताल में सिविल सर्जन, बक्सर द्वारा एम्बुलेंस, आवश्यक दवाईयों के साथ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

जिला अग्निशमन पदाधिकारी दुर्गा पूजा/दशहरा पर्व (भरत मिलाप की समाप्ति तक) के दौरान बक्सर एवं डुमरांव अनुमंडल में सभी अग्निशमन वाहन के साथ अग्निकों को तैयार हालत में रखेंगे। साथ ही पंडालों का फायर एण्ड सेफ्टी ऑडिट कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र देंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी मुख्य चौक चौराहों एवं मार्गों पर दंड अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी के प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि बाइक गश्ती के माध्यम से दुर्गा पूजा पर्व के दौरान विधि व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्ति जनक पोस्ट पर अविलंब संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिमा विसर्जन जुलूस में थानाध्यक्ष के माध्यम से पुलिस स्कॉट की व्यवस्था की जायेगी। विसर्जन हेतु नदी में नावों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), बक्सर के माध्यम से ट्रैफिक प्लान का निर्धारण सुनिश्चित करेंगे। रावण वध के पूर्व किला मैदान, बक्सर में परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, बक्सर के माध्यम से एंटी-सबोटेज जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी पंडालों के आसपास पुलिस बल एवं पेट्रोलिंग पार्टी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही अनुमंडल एवं थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक ससमय कर लिया जाए।

बैठक में उप विकास आयुक्त महेंद्र पाल, जिला परिवहन, अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), विशेष कार्य पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर/डुमराँव, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा बक्सर, जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला स्तरीय शांति समिति के सम्मानित सदस्य एवं अन्य उपस्थित थे।

 

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