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विशिष्ट दतक ग्रहण संस्थान का डीएम ने किया शुभारम्भ, संस्थान में 0-6 वर्ष आयु तक अनाथ बच्चे करेंगे अवासित 

गोद लेने के इच्छुक माता-पिता, भावी दतक ग्रहण अभिभावक द्वारा केयरिंगस वेबसाईट www.care.nic.in पर कर सकते है निबंधन 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

शुक्रवार को डीएम अंशुल अग्रवाल द्वारा विशिष्ट दतक ग्रहण संस्थान जिसमे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (यथा संशोधित 2021) और दतक ग्रहण विनियमन 2017 (यथा संशोधित 2022) के प्रावधाननुसार गैर संस्थागत देखभाल अंतर्गत 0-6 वर्ष आयु वर्ग के वैसे अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक जो जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग है एवं जिन्हें दतक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है। वैसे सभी बालकों का दतक ग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से दतक माता पिता के सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और उतरदायित्वों सहित विधि पूर्ण भावी दतकग्राही अभिभावक संबंधी पुनर्वासन हेतु जिला अंतर्गत विशिष्ट दतक ग्रहण संस्थान का उदघाटन किया गया।

संस्थान के संचालनोपरांत बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार जिला अंतर्गत प्राप्त वैसे अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक, जो कि जिला के बाहर आवासित है, उन बालकों का आवासन वर्तमान से विशिष्ट दतक ग्रहण संस्थान में किया जायेगा। विशिष्ट दतक ग्रहण संस्थान में 0-6 वर्ष आयु वर्ग, 1-3 आयु वर्ग एवं 3-6 आयु वर्ग के बालकों के लिए अलग कमरें चिन्हित है। कार्यालय कक्ष के साथ ही मनोरंजन एवं खेल कक्ष (पूर्व प्राथमिक शिक्षा), चिकित्सकीय देखभाल कक्ष, रसोई कक्ष, भंडार कक्ष, प्रसाधन, चलने एवं खेलने के लिए खुली जगह आदि की व्यवस्था है। संस्थान का संचालन राज्य दतक ग्रहण संसाधन अभिकरण बिहार पटना से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जा रहा है।

बाल देखरेख संस्थान के संचालन के लिए समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ता, अंशकालिक चिकित्सक, नर्स, छः आया, चौकीदार के पद सृजित है। जिला पदाधिकारी के द्वारा शिशु विशेषज्ञ (चिकित्सक), पारामेडिकल, महिला गृह रक्षक बल की संबद्धता/प्रतिनियुक्ति से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई हेतु सहायक निदेशक को निदेशित किया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि संस्थान में आवासित बालकों का स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु नजदीकी आँगनबाड़ी केन्द्र से संबद्धता सुनिश्चित की जायेगी। उनके द्वारा दतक ग्रहण से संबंधित संरचनाओं को सुदृढ करने तथा कानूनी दतक ग्रहण की जानकारी एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में निदेशित किया गया।

वर्तमान में बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार टेड़की पुल डुमराँव, रसेन ग्राम राजपुर, पीर बाबा मजार दुधीपटटी तकिया सिमरी, ग्राम नेनुआ बक्सर, नगर थाना के समीप, जगमनपुर धनसोई थाना, हरौजा सिकरौल थाना, प्लेटफार्म नं0 01 रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन से प्राप्त कुल 08 बालिकाओं का स्थानांतरण उपरांत विशिष्ट दतक ग्रहण संस्थान में शीध्र आवासन हेतु निदेशित किया गया।

गोद लेने के इच्छुक माता-पिता, भावी दतक ग्रहण अभिभावक द्वारा केयरिंगस वेबसाईट www.care.nic.in पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट एवं जन्म प्रमाण पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र के साथ निबंधन किया जाना है तथा दतक ग्रहण हेतु आवश्यक दस्तावेजों को 30 दिनों के अंदर केयरिंगस पर अपलोड किया जाना है। गृह अध्ययन रिपोर्ट, प्रतीक्षा सूची, मिलान प्रक्रिया, बच्चे का आरक्षण, स्वीकृति, याचिका और भावी दतक माता पिता के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से दृढता, वितीय सक्षमता एवं दतक ग्रहण प्रेरणा, गंभीर बीमारियों से अरूग्णता, दंपति की दशा में पति-पत्नी दोनो की सहमति, अकेली स्त्री के किसी भी लिंग के बालक परन्तु अकेले पुरूष के बालिका की मनाही, दंपति के कम से कम 02 वर्ष स्थिर वैवाहिक संबंध, 02 वर्ष तक आयु समूह के बच्चे के दतक ग्रहण के लिए दंपति की संयुक्त आयु अधिकतम 85 वर्ष एवं एकल भावी दतक माता या पिता की अधिकतम आयु 40 वर्ष, 02 से 04 वर्ष तक आयु समूह के बच्चे के दतक ग्रहण के लिए दंपति की संयुक्त आयु अधिकतम 90 वर्ष एवं एकल भावी दतक माता या पिता की अधिकतम आयु 45 वर्ष, 04 वर्ष से 08 वर्ष तक आयु के बच्चों के दतक ग्रहण हेतु दंपति की संयुक्त आयु अधिकतम 100 वर्ष एवं एकल भावी दतक माता या पिता की अधिकतम आयु 50 वर्ष, 08 वर्ष से 18 वर्ष तक आयु के बच्चों के दतक ग्रहण हेतु दंपति की संयुक्त आयु अधिकतक 110 वर्ष एवं एकल भावी दतक माता या पिता की अधिकतम आयु 55 वर्ष एवं बालक और भावी दतक माता या पिता में से प्रत्येक की आयु में न्यूनतम 25 वर्ष अंतर, दो या दो से अधिक बालकों वाले (स्वयं के अथवा दतक ग्रहण में प्राप्त) दंपति (विशेष परिस्थितियों को छोडकर) को दतक ग्रहण की मनाही के साथ ही, निबंधन में अंकित क्षेत्रीय रूपण, लडका अथवा लडकी की प्राथमिकता, आयु वर्ग इत्यादि कारकों के मद्देनजर केन्द्रीयकृत रूप से केयरिंगस केन्द्रीय संशाधन अभिकरण संस्थान के माध्यम से मिलान/स्वीकृति उपरांत दतक ग्रहण की प्रक्रिया निर्धारित है।

उदघाटन समारोह में सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई, सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग बक्सर, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहायक कोषागार पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी उपस्थित थे।

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