लोक सभा आम निर्वाचन के मद्देनजर डीएम ने की बैठक, चुनाव के लिए पोस्टर, हैंडबिल व पेड न्यूज़ पर चर्चा




न्यूज़ विज़न। बक्सर
शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन के पश्चात सहायक मतदान केंद्र के प्रस्ताव, निर्वाचन पैम्पलेट/पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन के संबंध में तथा पेड न्यूज आदि पर विचार विमर्श करने हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव के साथ समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में बैठक की गई।








जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में 1549 मतदाता प्रति मतदान केन्द्र के मानक के आधार पर सहायक मतदान केन्द्र गठित किया जाना है। 200-बक्सर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत चौसा प्रखण्ड में मतदान केन्द्र संख्या 253-मध्य विद्यालय चुन्नी (उ0 भाग) में कुल मतदाताओं की संख्या 1562 होने के कारण उक्त मतदान केन्द्र के परिसर में ही सहायक मतदान केंद्र 253(क)-मध्य विद्यालय चुन्नी (म0 भाग) बनाया गया है। जिस पर उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा सहमति व्यक्त दिया गया। शेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र यथावत रहेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 क के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चुनाव पम्पलेट या पोस्टर, हैंडबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक व मुद्रक के नाम, पता वर्णित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा, जो कि दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो, प्राप्त किए बगैर निर्वाचन के लिए न तो प्रकाशित व मुद्रित करेंगे और न ही मुद्रण या प्रकाशन करेंगे। उक्त प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकती है।
पेड न्यूज- भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पेड न्यूज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि कोई भी खबर या विश्लेषण जो (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक) मीडिया में नकद या अन्य किसी रूप में प्रतिफल के लिए प्रकाशित किया गया है। आयोग ने सोशल मीडिया पर जारी राजनीतिक विज्ञापनों को भी पूर्व प्रमाणीकरण की परिधि में लाया है। साथ ही प्रचार कंटेन्ट बिल्कुल आदर्श आचार संहिता के अनुकूल होना चाहिए इसके अतिरिक्त आयोग ने अनुदेश दिया है कि अभ्यर्थी और राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर विज्ञापन के व्यय सहित प्रचार के सभी व्यय को, व्यय के सही लेखे का अनुरक्षण करने के लिए और व्यय की विवरणी प्रस्तुत करने, दोनों ही के लिए शामिल करेगा।



