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बगैर ट्रेड लाइसेंस के नगर परिषद क्षेत्र में व्यवसाय करना होगा मुश्किल

बिना ट्रेड लाइसेंस लिए नगर परिषद क्षेत्र में व्यवसाय करते पाये जाने पर नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी

न्यूज विजन । बक्सर
बिना ट्रेड लाइसेंस के नगर परिषद क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले लोगो पर विभाग अब शिकंजा कसेगा। नगर परिषद इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व से अब तक ट्रेड लाइसेंस लेने के मामले में बड़े-छोटे व्यवसायी उदासीन बने हुए हैं। इससे नगर परिषद को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सीधे तौर पर देखा जाय तो कार्रवाई नहीं होने से व्यापारी लाइसेंस लेने में आनाकानी कर रहे हैं। सहायक कर दरोगा नरसिंह चौबे ने बताया कि आगामी 30 जून तक नगर परिषद क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस के लिए अंतिम तिथि निर्धारित कर दिया गया है।

बिना ट्रेड लाइसेंस लिए छोटे-बड़े व्यवसायी कर रहे कारोबार
उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में संचालित सभी प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राइवेट स्कूल समेत अन्य छोटे-बड़े व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। बिना ट्रेड लाइसेंस लिए नगर परिषद क्षेत्र में व्यवसाय करते पाये जाने पर नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत नगर परिषद क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना ट्रेड लाइसेंस लिए किसी भी परिसर को गैर आवासीय प्रयोग के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देने का प्रावधान है। लेकिन, यहां बड़े-छोटे दुकानदार बिना लइसेंस के ही कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ जल्द ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

ट्रेड लाइसेंस के लिए इन कागजातों की पड़ेगी आवश्यकता
नगर परिषद के सहायक कर दरोगा चौबे ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस के लिए व्यवसायी नप कार्यालय से फार्म प्राप्त कर सकते हैं। फार्म के लिए उन्हें किसी भी तरह का कोई शुल्क देय नहीं है। आवेद के साथ उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, होल्डिंग रसीद का फोटो स्टेट कॉपी संलग्न करना होगा। इसके अलावा अगर किराया पर दुकान लिए हैं तो किरायनामा और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी देना होगा। इन कागजातों को आवेदन के साथ संलग्न कर निर्धारित शुल्क जमा कर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

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