बिना स्वीकृत नक्शा के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अब दंडनीय अपराध
नगर परिषद बिहार बिल्डिंग बाय-लॉज के अनुपालन को लेकर कड़ा रुख अपनाएगी


न्यूज विजन। बक्सर
नगर परिषद बिहार बिल्डिंग बाय-लॉज के अनुपालन को लेकर कड़ा रुख अपनाएगी। बक्सर जिला आयोजना क्षेत्र के भीतर बिना पूर्व सूचना या बिना स्वीकृत नक्शा के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। नगर परिषद के ईओ कुमार ऋत्विक ने बताया कि डीएम के निर्देशानुसार अवैध निर्माण की निगरानी और तत्काल कार्रवाई के लिए एक औचक निरीक्षण दल का गठन किया गया है। इस टीम में टाउन प्लानर तकनीकी जांच और बाय-लॉज के उल्लंघन की पुष्टि करेगी।
वास्तुविद निर्माण की संरचनात्मक वैधता की जांच करेंगे । वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने और और विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु पुलिस बल की व्यवस्था रहेगी।
ईओ ने बताया कि आयोजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निर्माण या मौजूदा ढांचे में बदलाव शुरू करने से पहले नगर परिषद को सूचित करना और नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य है।
बिना सूचना या स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध किए जा रहे निर्माण को अवैध माना जाएगा। ऐसे निर्माणों को सील करने, ढहाने और संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गठित दल द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण किया जाएगा ताकि अनियोजित शहरीकरण पर लगाम लगाई जा सके।
बक्सर को एक व्यवस्थित और सुरक्षित शहर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी निर्माण कार्य बिहार बिल्डिंग बाय-लॉज के मानकों के अनुरूप हों। आम जनता से अपील करते हैं कि किसी भी निर्माण से पहले अपने निर्माण की जांच प्रक्रिया नक्शा सहित नगर परिषद कार्यालय से पूरा करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।





