तांत्रिक के साथ मिलकर दो पुत्रियों के साथ दुष्कर्म के आरोपित पिता को आजीवन कारावास
तांक्रिक, पिता, मां, मौसी समेत पांच को हुई सजा, 28 मई 22 को राजपुर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना




न्यूज विजन । बक्सर
दो नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पास्को कोर्ट ने दोषी पाए गए पांच आरोपियों को मंगलवार को सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 28 मई 22 को राजपुर निवासी विनोद कुमार सिंह, तांत्रिक अजय कुमार, माता निर्मला देवी, मौसी मंजू देवी अलावा जयलाल सिंह के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था। दंपति को कोई पुत्र नहीं हो रहा था ऐसे में वह स्थानीय तांत्रिक अजय कुमार के चक्कर में आकर उसके द्वारा दिए गए सुझाव पर दोनों बच्चियों को दुष्कर्म का शिकार बनाता रहा। इसी मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया। न्यायाधीश मन कामेश्वर प्रसाद चौबे ने अभियुक्त बिनोद कुमार सिंह, अजय कुमार को ताउम्र आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपया का जुर्माना लगाया। वही मां और मौसी को 20 वर्ष की सजा। जयलाल सिंह को 7 वर्ष की सजा 15 हजार रुपया का जुर्माना लगाया।









