सहारा इंडिया के प्रबंध निदेशक व डुमरांव शाखा प्रबंधक के खिलाफ उपभोक्ता आयोग ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट




न्यूज़ विज़न। बक्सर
जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा इंडिया के विरूद्ध दायर मुकदमे में सुनवाई करते हुए कोर्ट के आदेश के अनुपालन नहीं करने के संबंध में प्रबंध निदेशक एवं डुमरांव शाखा प्रबंधक के गिरफ्तारी के लिए वारंट ऑफ़ अरेस्ट जारी किया है।








जिसकी जानकारी देते हुए परिवादी के अधिवक्ता विष्णुदत्त द्विवेदी ने बताया कि कि डुमराव अयोध्या सिंह की गली निवासी सुदर्शन प्रसाद ने सहारा इंडिया डुमराव शाखा में अपने जमा रुपए की प्राप्ति के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया था जहां सुनवाई में विपक्षियों की सेवा में त्रुटि पाए हुए आयोग ने 4 लाख 14 हज़ार रुपए सूद एवं हरजाने के साथ देने का आदेश सुनाया था। लेकिन दिए गए 45 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद भी विपक्षियों ने शिकायतकर्ता की राशि को नहीं लौटाया जहां परिवादी ने उक्त आदेश को लागू कराने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में आवेदन दाखिल किया था जिसकी सुनवाई करते हुए सेवानिवृत न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग वेद प्रकाश सिंह एवं सदस्य वरुण कुमार की खंडपीठ ने दोनों विपक्षियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। वारंट जारी होने के बाद सहारा इंडिया के अधिकारियो व कर्मियों में खलबली मच गयी है।

