पीडीएस दुकानदार द्वारा 22 बोरा अनाज कालाबाजारी के आरोप में 2 वर्ष की सजा, दो हजार का जुर्माना
सुजातपुर के रामनिवास राय के खिलाफ 19 अप्रैल 2020 को धनसोई थाना में दर्ज हुआ था मामला




न्यूज़ विज़न। बक्सर
बुधवार को बक्सर व्यव्हार न्यायलय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ ने गरीबो के बिच वितरण करने वाले जन वितरण प्रणाली का 22 बोरा अनाज की कालाबाजारी करने के आरोप में एक व्यक्ति को दो वर्ष की सजा और दो हजार रूपये जुर्माना लगाया है।











इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविन्द कुमार सिंह ने बताया की धनसोई थाना क्षेत्र के सुजातपुर गांव निवासी मदन रे के पुत्र रामनिवास राय द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली के दुकान से 19 अप्रैल 2020 को 22 बोरा अनाज कालाबजारी करने का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया था। जिसके विरूद्ध धनसोई थाना में कांड संख्या 67 /20 दर्ज की गयी थी। जिसमे सुनवाई करते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ द्वारा दोषी पाया गया। जिसके पश्चात् 2 वर्षों का कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया है।

