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निलंबित थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी का बेल पिटिशन हुआ खारिज

बैजनाथ चौधरी को साजिश के तहत फसाया गया है, स्टेशन डायरी, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन हो, सबकुछ आ जायेगा सामने : सत्यप्रकाश पांडेय, अधिवक्ता

न्यूज विजन । बक्सर
जिले के ब्रह्मपुर थाना शराब कांड में आरोपी निलंबित थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को एक्साइज विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जिससे निलंबित थानाध्यक्ष की परेशानी बढ़ गई और उन्हें उच्च न्यायालय पटना में जमानत की याचिका दायर करनी होगी।

इस संबंध में बैजनाथ चौधरी के अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में षड्यंत्र के तहत हमारे मुवाकिल को फसाया गया है। जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस कप्तान को भी आवेदन दिया। गया है। वही उन्होंने कहा की 18 तारीख को जब बैजनाथ चौधरी वहा के ए एसआई योगेंद्र को चार्ज देकर जाते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई की रात्रि में सुबास प्रसाद को डुमराव एसडीपीओ का रात्रि में 8:35 में कॉल आया और 8:45 में थानाध्यक्ष का चार्ज भी ग्रहण कर लेते है। और शराब अधिनियम के तहत थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी समेत पांच लोगो पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। सत्यप्रकाश पांडे ने बताया कि आज बहस के दौरान इस केस से संबंधित सभी तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया है जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा और बहुत जल्द बेल मिल जायेगा। साथ ही उन्होंने स्टेशन डायरी और थाने में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का भी अवलोकन की मांग किया है। जिसके अवलोकन के पश्चात सबकुछ सामने आ जाएगा।

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