गरीबों के अनाज की हकमारी के जुर्म में पति पत्नी समेत ड्राइवर को दो वर्ष की सजा
इटाढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मी गांव में 13 फ़रवरी 2021 को रात्रि 11 बजे पकडे गए थे तीनों




न्यूज़ विज़न। बक्सर
गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ ने गरीबों के बीच वितरण किया जाने वाला अनाज की कालाबाजारी के जुर्म में पति पत्नी और ट्रैक्टर चालक को दो वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविन्द चौबे ने बताया गया कि इटाढ़ी थाना क्षेत्र के कर्मी गांव की जनवितरण प्रणाली की दुकानदार उर्मिला देवी अपने पति अजय कुमार और ड्राइवर जितेंद्र सिंह द्वारा सोनालिका ट्रैक्टर पर 109 बोरा गेहूं प्रति 50 किलोग्राम का अनुदानित गेहूं जो जनवितरण प्रणाली विक्रेता उर्मिला देवी के दुकान से पति अजय कुमार लोड कर कालाबाजारी कर रहे थे। तभी कर्मी गांव के उपभोक्ताओ ने अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना दिए। जिसपर एसडीओ बक्सर के निर्देश पर 13 फरवरी को रात्रि 11:00 बजे अंचलाधिकारी रजनीकांत, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुनील कुमार दुबे, एसआई आशुतोष कुमार एवं पुलिस बल के साथ छापेमारी किया गया। मौके पर जनवितरण प्रणाली के दुकानदार उर्मिला देवी पति अजय कुमार और सोनालिका ट्रैक्टर पर चालक जितेंद्र सिंह को कालाबाजारी लिए ट्रैक्टर पर लोड करते पकड़ा गया। और इटाढ़ी कांड संख्या 56/21 दर्ज किया गया।


इस मामले में सात गवाहों की गवाही के बाद केस को सत्य पाते हुए तीनों अभियुक्त को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा कमलेश सिंह देउ द्वारा 2 वर्ष कारावास के साथ ₹5000 जुर्माना लगाया गया।

