कोरोना काल में गरीबों के अनाज को कालाबाजारी करना पड़ा महंगा, दो वर्ष कारावास के साथ दो हजार जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
कोरोना काल में गरीबो के बीच वितरण करने के लिए आये खाद्यान को धनसोई थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर गांव के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा आवंटित अनाज की मात्रा कम देकर कालाबाजारी के आरोप में आधा दर्जन से अधिक गवाहों की बातों को सुनने के बाद दोषी पाते हुए अभियुक्त को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश कुमार सिंह देउ ने दो वर्ष की सजा और दो हजार का जुर्माना लगाया है।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार चौबे ने बताया कि जिले के धनसोई थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर गांव में 19 अप्रैल 2020 को रामबचन राम के पुत्र विजेंद्र कुमार राम जन वितरण प्रणाली दुकानदार ने माह अप्रैल 2020 का खाद्यान्न उपभोक्ताओं को नहीं देना एवं खाद्यान्न निर्धारित मात्रा से कम देने की शिकायत पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजपुर ने विक्रेता की दुकान को जांच किया तथा उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किया गया। इसकी सूचना एसडीओ बक्सर को दी गई पुनः 21 अप्रैल 2020 को दुकान की जांच एसडीओ द्वारा बीडीओ राजपुर से करवाया गया। जिसमें पाया गया कि उपभोक्ताओं को अनाज कम देकर राशन की कालाबाजारी की गई है। तथा विक्रेता के गोदाम से जांच में कुल 12 बोरा गेहूं 14 बोरा अरवा चावल जप्त किया गया। गोदाम में जप्त अनाज की जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। जिसमे 12 बोरा गेहूं 14 बड़ा चावल बीएसएफसी/एफसीआई अंकित राशन वितरण न करके कालाबाजारी के लिए रखा पकड़ा गया। तथा धनसोई थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई। जिसमें अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश कुमार सिंह देउ न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को 10 गवाहों के गवाही के उपरांत दोषी पाया गया। जिसमें अभियुक्त विजेंद्र कुमार राम को 2 वर्ष की सजा एवं 2000 का जुर्माना लगाया गया।




