हत्यारे पति को आजीवन कारावास, देवर और सास को 7-7 वर्ष की सज़ा



न्यूज़ विज़न। बक्सर
पत्नी की हत्या के मामले में जिला अदालत बक्सर ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। जिला अपर सत्र न्यायाधीश अनुपमा कुमारी की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पति को आजीवन कारावास तथा देवर और सास को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।








अपर लोक अभियोजक राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि यह मामला डुमरांव थाना क्षेत्र के कसिया गांव का है। अभियोजन के अनुसार, 1 दिसंबर 2020 को हिंदू रीति-रिवाज से प्रिया कुमारी की शादी रोहित चौधरी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में पैसे की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित और गाली-गलौज करते थे। इसी दौरान 26 जनवरी 2021 को प्रिया कुमारी के मायके वालों को सूचना मिली कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। जब परिजन पहुंचे तो देखा कि प्रिया की मौत हो चुकी थी। इस मामले में मृतका के परिजनों द्वारा पति, देवर और सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।




मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायाधीश ने पति रोहित चौधरी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माना, जबकि देवर अनिश चौधरी और सास किरण देवी को 7-7 वर्ष सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई।

