जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की में धारा 163 लागू
जिला दंडाधिकारी ने धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते जारी किया कई आवश्यक आदेश



न्यूज विजन। बक्सर
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। जनसभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने, अवांछित असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है और लोक सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है।








उक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी डॉ विद्यानंद सिंह ने चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक, जो भी पहले हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण बक्सर जिला में अन्तर्गत निम्नांकित आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध को करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित्त नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे।




यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी व निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उक्त आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को लेकर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र से जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई उत्तेजक नारा नहीं लगायेंगे तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रतिकूल हो। किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो का प्रकाशन नहीं करेंगे, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे। धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।
किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन का आयोजन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के नहीं होगा। विस्तारक यन्त्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वर्जित रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निरूपित आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं समय समय पर दिए गए निर्देशों तथा किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेंगे।

