शराब कारोबारी को पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
व्यवहार न्यायालय विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट द्वितीय प्रेमचंद वर्मा द्वारा सबूतों एवं गवाहों के आधार पर शराब बनाने और बिक्री करने के आरोपी को पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना लगाया है। वही जुर्माना की राशि नहीं जमा करने की स्थिति में छः माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश राय ने बताया की जिले के सिमरी थाना कांड संख्या 255/22 में 26 जून 2022 को थाना क्षेत्र अंतर्गत मझवारी गांव के पासी टोला में श्रीकिशुन पासी के पुत्र जियुत पासी को शराब बनाने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसमे 30 लीटर महुआ शराब के साथ शराब बनाने का उपकरण भी बरामद हुआ था। जिसके बाद न्यायालय मे अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र सिन्हा एवं श्यामा श्री चंद्रा द्वारा बहस के दौरान कुल 8 गवाहों को पेश किया गया और बयान दर्ज कराया गया। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट द्वितीय प्रेमचंद वर्मा द्वारा आरोपी जियुत पासी को पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।




