CRIME

अवैध हथियार रखने के मामले में तीन वर्ष की सजा के साथ दस हजार जुर्माना

न्यूज़ विज़न 

न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया और उसे तीन साल की सजा के साथ जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अभियुक्त पर कुल 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत महज एक वर्ष में सुनाया गया।

 

सहायक अभियोजन पदाधिकारी सोनालिका रौनियार ने बताया कि यह मामला 29 मार्च 2024 का है। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के नैनीजोर गांव में संदेह होने पर पुलिस ने पूछताछ और तलाशी के दौरान युवक के पास से अवैध हथियार बरामद हुई। गिरफ्तार युवक की पहचान नैनीजोर निवासी काशीनाथ यादव के पुत्र मेघनाथ यादव के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज िया। और चार्जशीट दाखिल की, अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया।

 

न्यायाधीश गौरव कुमार सिंह ने मेघनाद यादव को अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया और उसे तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, दूसरी धारा में उसे 3 साल की सजा और 5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना दिया गया। हालांकि, दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। सहायक अभियोजन पदाधिकारी सोनालिका रौनियार के प्रयासों से यह मामला एक वर्ष में निपटाया गया। उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा तेजी से सुनवाई कर अपराधियों को कड़ी सजा देना अपराध नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

 

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