CRIME

गांजा तस्कर को दस वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

एनडीपीएस अधिनियम के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह द्वारा एक व्यक्ति को दस वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना लगाया है।  वही जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर पर छः माह का अतिरिक्त सजा सुनाया गया है।

 

इस सम्बन्ध में विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस सुरेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार 28 अप्रैल 2005 को ब्रह्मपुत्र मेल के जनरल बोगी के गेट पर एक काले रंग बक्से के अंदर पॉलीथिन में 18 केजी गांजा के साथ मसाढ़ के मुकेश कुमार को बक्सर प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर गिरफ्तार किया गया था। जिसमे चार गवाहों की गवाही के पश्चात 2 अगस्त को दोष सिद्ध हुआ जिसके बाद गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायधीश एनडीपीएस आनंद नंदन सिंह द्वारा दस वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 50 हजार का जुर्माना का सजा सुनाया गया।  जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।

 

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