छात्रा के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास करनेवाले शिक्षक को चार वर्ष की कारावास के साथ अर्थदंड
पॉस्को एक्ट के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पास्को न्यायाधीश ने सुनाई सजा




न्यूज़ विज़न। बक्सर
पॉस्को एक्ट के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पास्को न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे के कोर्ट ने छेड़खानी एवं दुष्कर्म के प्रयास के मामले में राजपुर थाना क्षेत्र के देवढ़िया गांव के एक शिक्षक को 4 वर्ष की सजा के साथ अर्थ दंड की सजा सुनाई है।








विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने घटना के सम्बन्ध में बताया की 3 मई 2019 को राजपुर थाना कांड संख्या 99 /2019 पॉस्को कांड संख्या 21 /2019 में देवढीया राजपुर का रहने वाला शिक्षक दौलत अनोखा, पिता सुरेश चंद राम को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष पास्को न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे के कोर्ट ने छेड़खानी एवं दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया। जिसमे शिक्षक ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी एवं दुष्कर्म का प्रयास किया था। उक्त मामले की सुनवाई पॉस्को अदालत में की गई जहां अभियुक्त को दंड विधान की धारा के अलावे पॉक्सो की दफाओं में दोषी पाया गया कोर्ट ने अभियुक्त को 4 साल सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया।




