चुनावी रंजिश में हुए हत्या मामले में सात को आजीवन कारावास की सजा, 35-35 हजार रुपए का लगा जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
वर्ष 2002 में नवानगर थाना क्षेत्र के मणिया गॉव में हुए हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2 विजेन्द्र कुमार ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों सुनने के बाद शामिल सातों अभियुक्तों को दोषी पाया गया। और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी साथ ही 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतना पड़ेगा।








अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 7 सितंबर 2002 को नावानगर थाना क्षेत्र के मणियां गांव में चुनावी रंजिश के मामले में रामभजू सिंह शौच करने बधार में गये थे उसी समय आरोपियों द्वारा मजमा बनाकर बंदूक राइफल से लैश होकर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इसी मामले में सूचक काशीनाथ सिंह ने अभियुक्तों के खिलाफ नावानगर थाना में एफआईआर दर्ज किया था। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया। जिसमे सुदर्शन राम, गणेश राम, गोधन राम, फालगू राम, सुदर्शन राम, सुदामा राम व सुरेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी साथ ही 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।




