शराब व गांजा के साथ पकडे गए अभियुक्त को दो वर्ष की सजा और चार हजार जुर्माना
12 वर्ष पूर्व नवानगर थाना के धोमछुआ गांव से पकड़ा गया था अभियुक्त




न्यूज़ विज़न। बक्सर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद, एनडीपीएस 2 प्रेमचंद वर्मा ने लगभग 12 वर्ष पूर्व गांजा और शराब के साथ पकडे गए एक अभियुक्त को दो वर्ष की सजा और 4000 का जुर्माना लगाया है।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस सुरेंद्र सिंह ने बताया की एनडीपीएस केश 3/2012 नवानगर थाना कांड संख्या 24/2012 के अभियुक्त श्रीभगवान सिंह पिता सूरज सिंह गांव धोमछुआ थाना नवानगर को एनडीपीएस की धारा 20(बी) (||) (ए) में 4 माह की सजा एवं 2000 अर्थ दण्ड तथा 47(ए) उत्पाद अधिनियम में 2 वर्ष की सजा एवं 4000 अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गई है। घटना 19 फ़रवरी 2012 को समय 19.30 बजे नवानगर पुलिस अधिकारी ने ग्राम धवक्षुआ स्थित श्रीभगवान साह के दुकान से 95 पीस देशी शराब का पाउच तथा 12 पुड़िया गांजा वजन 20 ग्राम के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किए गए थे जिसे बुधवार को न्यायालय ने अपने फैसले द्वारा सज़ा सुनाया है।




